दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने 1 पैन कार्ड के लिए आवेदन किया और बाद में आपको पता चला की आपके 2 पैन कार्ड बन गये हैं | ऐसे में आपकी परेशानी कम होने के बजाये और बढ़ जाती है और आपको एक पैन कार्ड को बंद करवाने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पढ़ती है | इस आर्टिकल में आप निम्नलिखित बातों को जानेंगे जो आपको पैन कार्ड के संदर्भ में जानना बहुत जरुरी है |
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पैन कार्ड क्या होता है?
पैन (PAN: Permanent Account Number) एक स्थायी खाता संख्या है। पैन नंबर अल्फाबेट और संख्यात्मक या 'अल्फ़ान्यूमेरिक' शब्दों में दस अंकों की संख्या है, जो आयकर विभाग द्वारा सभी करदाताओं को आवंटित किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। क्योंकि पैन सभी प्रकार के भुगतानों से अभिन्न है, पैन नंबर अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति की वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करता है । पैन नंबर एक लैमिनेटेड कार्ड के माध्यम से आवंटित किया जाता है, जिसे पैन कार्ड कहा जाता है। पैन कार्ड में पैन नंबर, नाम, जन्म तिथि और पता जैसी जानकारियां होती है।
पैन कार्ड का आवेदन कैसे किया जाता है? यदि आवेदन ऑनलाइन करना हो तब कैसे करेंगे?
आयकर विभाग ने UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL) and National Securities Depository Limited (NSDL) को पैन की स्थापना और प्रबंधन के लिए अधिकृत किया है | UTIITSL और NSDL ने पैन सर्विस सेंटर और TIN की स्थापना, भारत के प्रमुख शहरों में विभिन्न स्थानों पर की है| इनके आवेदन केंद्र जाकर आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं| आप ऑनलाइन आवेदन, इनके वेबसाइट पर जाकर कर सकतें हैं |
Website of UTIITSL :www.utiitsl.com
Website of NSDL : www.tin-nsdl.com
इस प्रकार, पैन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति पैन के लिए आवेदन फॉर्म (फॉर्म 49A / 49AA) और संबंधित दस्तावेजों के द्वारा, निर्धारित शुल्क के साथ कर सकते हैं| यह आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भी कर सकते है।
धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे पैन आवेदन फॉर्म में आधार संख्या उद्धृत करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है लेकिन उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया था तब वे आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी को उद्धृत कर सकते हैं।
किन किन कारणों से 1 से अधिक पैन कार्ड बन जातें हैं?
व्यक्ति को कई कारणों से दो पैन नंबर मिल सकते हैं जैसे:
जहां पैन में परिवर्तन / सुधार आवश्यक हैं: जब कोई व्यक्ति पैन में सुधार करना चाहता है, तो वह उसी पैन में सुधार के लिए आवेदन करने के बजाय नए पैन के लिए आवेदन कर देता है। इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक पैन नंबर उसे प्राप्त होते हैं।
शादी के बाद नया पैन: विवाह के बाद कई महिलाएं अपने नए उपनाम बदलने वाली के साथ नए पैन के लिए आवेदन करती हैं। इसके बजाय, उन्हें अपने मौजूदा पैन पर अंतिम नाम बदलना चाहिए नाकि नए पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।
एकाधिक अनुप्रयोग: ऐसी संभावनाएँ हैं कि कोई व्यक्ति पैन के लिए आवेदन करता है और यदि यह कुछ समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो वह इसके लिए दोबारा आवेदन करता है। इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक पैन नंबर होते हैं। इसीलिए यदि जिस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन किया है, वह पैन की स्थिति या स्टेटस को ऑनलाइन चेक करके भी देख सकता है।
धोखाधड़ी उद्देश्य: कुछ लोग सरकार को धोखा देने या पैसे बचाने के इरादे से कई पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह अवैध है और एक दंड को आकर्षित करेगा।
यदि 1 से अधिक पैन कार्ड बन गया हो तब उसके क्या नुकसान हैं?
एक से अधिक पैन कार्ड होने पर आयकर विभाग आपके किसी एक पैन को छोड़कर बाकि सभी पैन को डीएक्टिवेट कर देता है| यदि आपके सभी वित्तीय लेन देन डीएक्टिवेट वाले पैन पर हो रहे होंगे तब आपको निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं |
बैंक FD/सेविंग्स/अन्य अकाउंट की समस्या: यदि बैंक में अपने पैन नंबर दिया है जो डीएक्टिवेट हो गया है तब आपको लेन देन में कठिनाई हो सकती है और आपका पैसा बैंक में ही फस सकता है |
निवेश को छुड़ाने में समस्या: यदि आपने कहीं निवेश किया है जैसे कि mutual फंड्स या शेयर बाज़ार में निवेश तब पैन डीएक्टिवेट के कारण आपको पैसे छुड़ाने में कठिनाई हो सकती है |
लोन आवेदनों की अस्वीकृति: यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो सुरक्षित और असुरक्षित क्रेडिट के लिए आपकी स्वीकृति संभावना, अनिवार्य रूप से मिट जाती है। इसके अलावा, बैंक और उधार देने वाली संस्थाएं कई पैन के साथ संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करती हैं, और उन्हें कर अधिकारियों को भी रिपोर्ट करती हैं। इसलिए, यदि आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है, तो भी आपके ऋण आवेदनों को अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा और आपका मामला आयकर एजेंसी से जांच को आमंत्रित कर सकता है।
कानूनी कार्एवाही: यदि एक से अधिक पैन कार्ड होने से शिकायत भी हो सकता है, आमतौर पर कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर धोखाधड़ी की स्थिति में। हम इस बात से काफी अवगत हैं कि करों और धन शोधन से संबंधित कोई भी अपराध भारतीय कर और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कड़ी सजा को आकर्षित कर सकता है।
दंड: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B के तहत दोहरे पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना आमतौर पर 10,000 रुपये है, लेकिन कर धोखाधड़ी या कर चोरी से जुड़े मामलों में अधिक हो सकता है।
क्या 1 से अधिक पैन कार्ड होना एक दण्डनिये अपराध है?
किसी Person (आयकर अधिनियम के अनुसार Person की परिभाषा देखिये ) के लिए एक से अधिक पैन नंबर होना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है या वित्तीय जुर्माना लगा सकता है। आयकर अधिनियम के तहत, एक से अधिक पैन रखने पर जुर्माना 10,000 रुपये है। यदि आपके पास दो पैन हैं, तो आपको अतिरिक्त पैन के आत्मसमर्पण या कैंसलेशन के लिए आवेदन करना चाहिए। आप पैन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों के आत्मसमर्पण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे 1 से अधिक पैन कार्ड होने पर बाकी पैन कार्डों को कैंसिल या डीएक्टिवेट करवाएं?
डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें - ऑनलाइन
अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए इन तथ्यों का पालन करें:
NSDL वेबसाइट पर जाएं।
"Application Type" ड्रॉप-डाउन से, "Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)" विकल्प का चयन करें।
फ़ॉर्म को पूरी तरह से भरें और form सबमिट ’बटन पर क्लिक करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपका अनुरोध पंजीकृत हो जाएगा और एक टोकन नंबर उत्पन्न होगा और ईमेल पते पर भेजा जाएगा, जिसका आपने आवेदन में उल्लेख किया है।
भविष्य के संदर्भ के लिए अपने टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए "Continue with PAN Application Form" बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रखें।
अब आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित किया जाएगा। नए वेबपृष्ठ के शीर्ष पर, "ई-साइन के माध्यम से स्कैन की गई छवियां सबमिट करें" विकल्प चुनें।
पृष्ठ के निचले-बाएँ, उस पैन नंबर का उल्लेख करें जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं।
इसके बाद, फॉर्म में अपने व्यक्तिगत विवरण, संपर्क और अन्य विवरण भरें।
अगले पृष्ठ के नीचे, अतिरिक्त पैन का उल्लेख करें जिन्हें आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और फिर next अगला ‘बटन पर क्लिक करें।
अगली स्क्रीन पर, पहचान, निवास और जन्मतिथि का प्रमाण चुनें।
अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई छवियां अपलोड करें। यदि कोई व्यक्ति पैन के आत्मसमर्पण के लिए अनुरोध कर रहा है, तो उन्हें स्वयं प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मसलन, किसी कंपनी के पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म / एलएलपी के मामले में पार्टनर।
अपना विवरण जमा करने के बाद, आपको अपने आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन मिलेगा। अपने विवरण को सत्यापित करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक भुगतान करें या भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवश्यक भुगतान करें।
भुगतान सफल होने के बाद आपको डाउनलोड करने योग्य पावती दिखाई देगी। भविष्य के संदर्भ के लिए और भुगतान के प्रमाण के रूप में पावती को सहेजें और प्रिंट करें।
NSDL e-gov के साथ पावती की एक प्रिंटेड कॉपी तय करें और साथ में दो फोटोग्राफ भी लगाएं।
पावती भेजने से पहले, पैन रद्द करने के लिए आवेदन ’और पावती संख्या के साथ लिफाफे को लेबल करें।
निम्नलिखित पते पर डिमांड ड्राफ्ट (यदि आवश्यक हो) और आवश्यक दस्तावेज (मौजूदा पैन का प्रमाण (यदि कोई हो), का प्रमाण (पहचान, पता और जन्म तिथि)) के साथ हस्ताक्षरित पावती भेजें।
NSDL e-Gov at ‘Income Tax PAN Services Unit,
NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
5th Floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune – 411 016.
डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें - ऑफलाइन
अपने पैन कार्ड को ऑफलाइन सरेंडर करने के लिए, इन तथ्यों का पालन करें:
"नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध / या पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार" भरें। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का अनुसरण करें: https://www.tin-nsdl.com/downloads/pan/download/PAN-CR-Form_NSDL%20e-Gov_01.06.16.pdf
आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निकटतम एनएसडीएल संग्रह केंद्र पर पैन फॉर्म जमा करें।
एक बार फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पावती स्लिप मिलेगी, जिसे एनएसडीएल कार्यालय को भेजा जाना है। यह पत्र अनुरोध दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
साथ ही डुप्लिकेट पैन विवरणों को सूचीबद्ध करने वाले अधिकारी के साथ एक पत्र दाखिल करें और उसी को रद्द करने का अनुरोध करें। मूल्यांकन अधिकारी यह कहते हुए एक हलफनामे की मांग कर सकता है कि व्यक्ति के पास कोई अन्य पैन कार्ड नहीं है, सिवाय उसके जो उपयोग में है।
आप अपने क्षेत्राधिकार के निकटतम आयकर निर्धारण अधिकारी के पास भी जा सकते हैं और उन्हें डुप्लिकेट पैन विवरण बताते हुए और उसी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर, पत्र को निकटतम कर कार्यालय में पोस्ट या सौंप दें और पावती संख्या को बचाएं।
निर्धारण अधिकारी को पैन कैंसलेशन की क्या प्रक्रिया में किन किन दस्तावेजों की जरुरत होती है?
निर्धारण अधिकारी पैन डीएक्टिवेट करने के लिए आपसे निम्नलिखित दस्तावेजों को मांग सकता है |
आवेदन पत्र, अधर कार्ड की कोपी के साथ |
ओरिजिनल पैन कार्ड जिसे कैंसिल करना है |
Idemnity बांड |
यदि return फाइल किया गया है तब पिछले कुछ वर्षों के return की कापियां |
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