क्या आपने हाल ही में जमीन का प्लॉट या फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी बेची है? यदि हां तो आपको लोंग टर्म कैपिटल गैन का टैक्स भरना पड़ेगा | आपको आश्चर्य हो रहा है ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है | मैं समझ सकता हूं ऐसी दिक्कतें लेकिन मैंने कैसे इस टैक्स को बचाया वह मैं आपको बताने जा रहा हूं | आप इस Long Term Capital Gain को बचा सकते हैं यदि आप समय रहते इसी Long Term Capital Gain को कहीं invest कर दीजिए, किसी भी residential property या किसी भी specified assest में |
कैपिटल गैन अकाउंट स्कीम के मुख्य तथ्य क्या है?
Capital gain account scheme, individual को यह सुविधा देता है जिससे कि वह Long Term Capital Gain (LTCG) को बचा सके तब तक जब तक कि वह किसी अन्य specific जगह invest ना कर ले जो धारा 54 और 54F आयकर विभाग के अधिनियम के अनुसार है |
यदि कोई भी Long Term Capital Gain होता है और वह Long Term Capital Gain, LTCG किसी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अन्य किसी specified में इन्वेस्ट हो जाता है तब वह टैक्स के दायरे के बाहर निकलने के योग्य हो जाता है |
करदाता को यह रकम रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करवा देनी चाहिए यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो जो समय सीमा निर्धारित की गई है उससे पहले कैपिटल गैन अकाउंट स्कीम में जमा करा कर रिटर्न फाइल करा देना चाहिए Capital gain account आप किसी भी बैंक ऑथराइज बैंक की शाखा में जाकर करवा सकते हैं | यह खाता ग्रामीण बैंक पर नहीं खुल सकते |
Form A मैं आवेदन देकर कैपिटल गैन अकाउंट खुलवाया जा सकता है | इसके लिए पैन कार्ड, Address Proof, Photograph की जरूरत होती है | जमा करते समय पूरी रकम जमा करा दीजिए या किस्तों में भी आप जमा करा सकते हैं | अलग-अलग आयकर धाराओं की छूट प्राप्त करने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना और आवेदन देना होगा |
आप 2 तरह के अकाउंट जैसे कि सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाकर कैपिटल गैन अकाउंट स्कीम में टैक्स की बचत कर सकते हैं |
अपने कैपिटल गेन पर टर्म डिपॉजिट की सुविधा, नॉमिनी बनाने की सुविधा भी है | इसका न्यूनतम मूल धन यानि Principal Amount ₹1000 से शुरू होता है | इसमें आपको आयकर की धारा 54 से 54F के अंतर्गत टैक्स छूट मिलता है और आप अधिकतम तीन नॉमिनी बना सकते हैं |
Type A Saving Deposit (सेविंग डिपॉजिट) और Type B Term Deposit (टर्म डिपॉजिट) |
टाइप ए सेविंग डिपॉजिट एक सामान्य सेविंग बैंक अकाउंट जैसा होता है | इसमें इंटरेस्ट रेट सामान्य सेविंग बैंक अकाउंट जितना ही होता है इसमें आपको पासबुक मिलता है और इस से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं |
Type B Term Deposit (टर्म डिपॉजिट) होता है यह एक तरह का फिक्स डिपाजिट जैसा ही है जो बैंक इस पर इंटरेस्ट देता है वही टर्म डिपॉजिट पर भी लागू होता है अधिकतम Term 3 वर्ष तक लागू है | इसमें ऑटो renewal की सुविधा नहीं है |
ऐसा अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको इस अकाउंट को सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा | इसके लिए Form C और Form D का इस्तेमाल होता है, जिससे कि आप withdrawal कर सके इसीलिए आपको इसमें चेक बुक और डेबिट कार्ड नहीं मिलते है |
Type A और Type B account बंद कराने के लिए आपको Jurisdictional आयकर अधिकारी के अप्रूवल लेने की जरूरत होती है | यह अकाउंट बंद कराने के लिए फॉर्म G और आयकर अधिकारी का अप्रूवल letter भी जमा कराना पड़ता है |
यह अकाउंट बंद करने के लिए, यदि कोई नॉमिनी है या जमाकर्ता के वंशज है तब उन्हें Form H संलग्न करके देना होगा |
इस अकाउंट पर लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है |
इस अकाउंट पर अधिकतम 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है यदि यह अकाउंट नाबालिक के नाम पर है तब नाबालिक की नॉमिनी की आवश्यकता नहीं है |
इस अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकता है |
Interest on capital gain account is taxable? Capital Gain पर लगा ब्याज कर्दायी है ?
दोनों Type A & Type B खाते, से यदि आपको ब्याज आ रहा है और वह ब्याज आयकर के प्रावधान में आता है, तब उनपर कर लगेगा और बैंक इसके लिए TDS भी काटेगा |
वे category के लोग जो आयकर अधिनियम की धारा 54 से लेकर 54F के दायरे में आते हैं वह कैपिटल गैन अकाउंट खुलवा सकते हैं |
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